रजनीकांत तिवारी की अग्रिम याचिका पर सुनवाई से जज का इंकार
बिलासपुर
कोयला घोटाले मामले में सलाखों के पीछे बंद रजनीकांत तिवारी की अग्रिम जमानत याचिका पर उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश राकेश मोहन पांडेय की की बेंच ने सुनवाई करने से आज मना कर दिया। माननीय जज द्वारा सुनवाई से इंकार किए जाने के बाद अब यह मामला मुख्य न्यायाधीश की अनुमति से दूसरे बेंच को स्थानांतरित किया जाएगा।
उल्लेखनीय हैं कि कोयला घोटाले के एक प्रमुख आरोपी सूर्यकांत तिवारी के भाई रजनीकांत तिवारी को 2100 करोड़ रुपये के कोल घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें आरोपी बनाया है। गिरफ्तारी से बचने के लिए उसने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी, जो जस्टिस पांडेय की बेंच में सुनवाई के लिए रखा गया था। जस्टिस पांडेय ने इसे सुनने से इंकार कर दिया। इसके पहले इसी प्रकरण में जस्टिस पांडेय सुनील कुमार अग्रवाल व सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका की सुनवाई करने से भी इंकार कर चुके हैं।