जनपद पंचायत मवई सभा कक्ष में पंचायत पेसा मोबेलाइजरों का एकदिवसीय प्रशिक्षण हुआ संपन्न –

मंडला

आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र जनपद पंचायत मवई अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार पंचायत पेसा मोबेलाईजर कर्मचारियों का एकदिवसीय पेसा एक्ट के तहत अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार कार्य करने हेतु विस्तृत रूप से पेसा एक्ट के बारे में पंचायत पेसा मोबेलाइजरों को जानकारी दिये पेसा समन्वयक तारेंद मरावी एवं ब्लॉक संघ के अध्यक्ष मनोज कुमार धुर्वे द्वारा जनपद पंचायत मवई सभा कक्ष में समस्त ग्राम पंचायत के पंचायत पेसा मोबेलाइजरो का एकदिवसीय प्रशिक्षण प्राप्त हुआ पेसा समन्वयक द्वारा मध्यप्रदेश में पेसा एक्ट की प्रमुख बिंदुओं पर विस्तार रूप से जानकारी दिए सर्वप्रथम जानकारी प्राप्त हुआ कि हमारी ग्रामों में परंपरा पूर्वाजो से चलती आ रही ग्राम सभाओं का टोला, मोहल्ला ग्राम सभा का गठन करना है ग्राम सभा की गठन करके हमें जो भी समस्या आती है ग्रामों में उसकी निराकरण ग्राम सभा के द्वारा ही हम लोगों को करना है जैसे की प्रत्येक ग्राम में एक से अधिक ग्राम सभा गठित हो सकती हैं समुदाय की परंपराओं  के आधार पर खेड़ा, फलिया,टोला, मोहल्ला के निवासी अपनी पृथक ग्राम सभा गठन हेतु अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के माध्यम से कार्यवाही कर सकते हैं जैसे कि ग्राम सभा के बारे में विस्तार से चर्चा किया गया एवं शासन की ओर से पेसा एक्ट के बारे में ग्राम सभा में अलग-अलग प्रकार की समितियां का गठन करना है जिसमें से उन समितियां के बारे में विस्तार से चर्चा किया गया एवं समितियां का संचालन कैसे करना है हर ग्रामों पर उसे पर विस्तार से समझाया गया ग्राम सभा में सर्वप्रथम शांति एवं विवाद निवारण समिति का गठन करना जो की ग्रामों में छोटी-मोटी लड़ाई दंगे होते हैं उसको ग्राम सभा में ही शांति एवं विवाद निवारण समिति के माध्यम से उसका निपटारा कर सके, भूमि प्रबंधन समिति जो की ग्राम सभा द्वारा भूमि कटाव रोकना फसलों का बचाना चराई का विनियम करना वर्षा जल कृषि कार्य में वितरण सुनिश्चित करना पटवारी बीट गार्डन द्वारा वर्ष के प्रारंभ में नक्शा खसरा बी1 यदि अभिलेख उत्पन्न उपलब्ध कराना, भू अर्जन समिति जो कि किसी भी प्रकार का भू अर्जन ग्रामसभा की सहमति से होगा, जल संसाधनों का प्रबंधन समिति सिंचाई मृत्स से पालन पेयजल यदि के संबंध में ग्राम सभा का विनिश्च्य होगा, मादक पदार्थ प्रबंधन समिति जो की देसी/विदेशी शराब की दुकानों ग्राम सभा की अनुमति के बिना नहीं खुलेगी, श्रम शक्ति योजना समिति जो कि केंद्रीय एवं राज्य शासन की रोजगार मूलक कार्य योजना का अनुमोदन ग्राम सभा में होगा, गौण वनोपज समिति ग्राम सभा लघु अनूपपक्ष का संग्रहण एवं विपणन स्वयं या किसी एजेंसी समूह से कराया सकेंगे ग्राम सभा परिवार की जरूरत है जैसी निस्तार चराई कृषि उपकरण बनाने के लिए सूखी लकड़ी एवं वन से निकलवाने की व्यवस्था करेगी, बाजार फीस यदि संग्रहण समिति पंचायत अधिनियम के प्रावधान अनुसार बाजार फीस की वसूली नीलामी प्रक्रिया से ठेके पर देने का कार्यक्रम ग्राम सभा कर सकेगी, सहकारी लाइसेंस प्राप्त साहूकार द्वारा दिए गए ऋण का ऋण की त्रैमासिक जानकारी ग्राम सभा को सूचित होगी, शासकीय संस्थाओं पर नियंत्रण स्कूल आंगनबाड़ी केंद्र छात्रावास यदि संस्थाओं का ग्राम सभा द्वारा समय-समय पर निरीक्षण करना, हितग्राही मूलक योजनाओ में चयन शासन की विभिन्न हितग्राही मूलक योजनाओं के लिए पात्र हितग्राहियों का निर्धारित मापदंड अनुसार चयन इस तरह से आज की पेसा एक्ट के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए एकदिवसीय प्रशिक्षण सम्पन्न हुआ प्रशिक्षण में उपस्थित पंचायत पेसा मोबेलाईजर कर्मचारी संघ मवई के अध्यक्ष मनोज कुमार धुर्वे एवं संघ के सचिव राजेंद्र पेखवार एवं समस्त पंचायत पेसा मोबेलाईजर कर्मचारी की उपस्थिति में आज का एकदिवसीय प्रशिक्षण कार्य जनपद पंचायत मवई सभा कक्ष में संपन्न हुआ।

म.प्र.पंचायत पेसा मोबेलाईजरो का कहना है की मध्यप्रदेश आदिवासी क्षेत्रों में शासन के विभिन्न योजनाओं मैं जमीनी स्थिर से कार्य करने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं जो की सर्वप्रथम ग्राम सभा को शासन के निर्देशअनुसार समय-समय में संचालित करते हैं एवं पेसा एक्ट के तहत समस्त ग्राम सभा ग्राम वाइज समितियां का गठन किए हैं, आयुष्मान कार्ड केवाईसी में पूरी भूमिका निभाई है, शासन की विकास यात्रा में सहयोग प्रदान की, मध्यप्रदेश शासन की प्रमुख योजना जो मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना जिसमें सर्वप्रथम प्रथम चरण में भी शतप्रतिशत हमारे द्वारा केवाईसी किया गया है एवं ऑनलाइन पंजीयन किया गया है वर्तमान में दूसरी चरण में लाडली बहन योजना में ऑनलाइन पंजीयन का काम केवाईसी करना फॉर्म भरना, लाडली बहना योजना अंतर्गत दीवार लेखन कार्य किए, पेसा एक्ट के तहत ग्रामों में दीवाल लेखन का कार्य किए एवं पेंशन हितग्राही की केवाईसी करना समग्र आईडी एसपीआर पोर्टल में केवाईसी कर अप्रूवल करना ये सभी काम पंचायत पेसा मोबेलाईजर के द्वारा किया जाता है जो की 4000 रु. प्रतिमाह वेतन के रुप में मिलता ओ भी समय समय में प्रतिमाह मानदेय जमा नहीं होता म.प्र. शासन माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र निवेदन करते हैं कि हमारा परिवार के माता-पिता, बच्चों का शिक्षा में अध्ययन हेतु परिवार का पालन पोषण हो सके महंगाई को देखते हुए पेसा समन्वयक अधिकारी से भी वेतन में सामान्यजनक वृद्धि करवाने हेतु प्रार्थना निवेदन किया गया है।
हम इस उपहार का सदा आपके आभारी रहेंगे।

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