शिक्षक भर्ती में बीएड के अभ्यर्थियों की काउंसलिंग और अंतिम चयन सूची जारी करने पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

बिलासपुर

सहायक शिक्षक भर्ती में बी. एड के अभ्यर्थियों की काउंसलिंग और अंतिम चयन सूची जारी करने पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है।
सहायक शिक्षकों के करीब 6500 पदों पर भर्ती के लिए छत्तीसगढ़ में 4 मई 2023 को विज्ञापन निकाला गया था। इसके लिए भर्ती नियम 2019 में संशोधन किया गया था और डी. एड के अलावा बी.एड क्वालीफाई अभ्यर्थियों को भी अवसर दिया गया।

10 जून 2023 को हुई परीक्षा में बीएड और डीएड करने वाले अभ्यर्थी शामिल हुए। इसके बाद डी. एड अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। याचिका में कहा गया की डी. एड प्रशिक्षण प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने के लिए दिया जाता है, जबकि बी. एड में मिडिल और हाई स्कूल के विद्यार्थियों को पढ़ाने का प्रशिक्षण मिलता है। बी.एड प्रशिक्षित अभ्यर्थी प्राथमिक शाला में पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित नहीं होते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्णय दिया है की कक्षा एक से पांचवी तक की भर्ती के लिए बीएड अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे और केवल डीएड प्रशिक्षित ही शामिल हो सकेंगे।

जस्टिस चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस एनके चंद्रवंशी की डिवीजन बेंच ने याचिका पर सुनवाई करते हुए बी.एड अभ्यर्थियों की काउंसलिंग और अंतिम चयन सूची जारी करने पर रोक लगा दी है।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button