अनपढ़ आदिवासियों को हेरिटेज शराब बनाने और बेचने का मौका

भोपाल

मध्यप्रदेश में  हेरिटेज शराब बनाने और बेचने के लिए अधिकृत स्वसहायता समूह के सदस्यों को अब दसवी पास होना जरुरी नहीं रहेगा बल्कि अनपढ़ व्यक्ति भी इसका उत्पादन और बिक्री कर सकेंगे। वाणिज्य कर विभाग ने मध्यप्रदेश हेरिटेज मदिरा नियम में संशोधन कर दिया है। वाणिज्य कर विभाग की प्रमुख सचिव दीपाली रस्तोगी ने अनुसूचित जाति वर्ग के लिए हेरिटेज मदिरा उत्पादन और निर्माण से जुड़े कई ऐसे नियमों में बदलाव कर दिया है जो इस नीति के क्रियान्वयन में बाधक बन रहे थे। चूंकि हेरिटेज मदिरा निर्माण के लिए काफी छोटी यूनिट होती है और इससे निकलने वाले हानिकारक तत्व काफी कम मात्रा में होते है इसलिए हेरिटेज मदिरा तैयार करने वाली यूनिट के लिए प्रदूषण नियंत्रण मंडल की एनओसी की अनिवार्यता समाप्त कर दी है।  इसके लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भी पत्र लिखा गया है। हेरिटेज मदिरा निर्माण के लिए अनुसूचित जनजाति समुदाय के स्वसहायता समूहों को ही प्रदेश के 89 ब्लॉक में अनुमति दी गई है। इसके लिए अभी तक स्वसहायता समूह के सदस्यों के लिए कम से कम पच्चीस प्रतिशत सदस्य दसवी अथवा उसके समतुल्य योग्यता रखने वाले अनिवार्य थे। इसके चलते हेरिटेज मदिरा तैयार करने का अनुभव रखने वाले बिना पढ़े लिखे सदस्य इसका लाभ नहीं ले पा रहे थे इसलिए यह शर्त समाप्त कर दी है।  केवल एक योग्यता प्राप्त विशेषज्ञ जो रखा जाएगा वह केवल अनुसूचित जनजाति समुदाय से ही रखा जा सकेगा। हेरिटेज मदिरा निर्माण से होंने वाले लाभ अनुसूचित जनजाति समुदाय को ही मिले इसके लिए अब उत्पादन इकाई में केवल इसी समुदाय के व्यक्तियों से समस्त प्रकार की गतिविधियों का संचालन कराने की अनिवार्यता की गई है।

बिना आबकारी आयुक्त की अनुमति के लाइसेंस गिरवी रख सकेंगे बेच सकेंगे
हेरिटेज मदिरा निर्माण का लाइसेंयधारक आबकारी आयुक्त के अनुमोदन के बिना अपने लाइसेंस को गिरवी नहीं रख सकता था उसका विक्रय नहीं कर सकता था और उसे बंधक नहीं रख सकता था साथ ही हस्तांतरण या उप पट्टे पर नहीं दे सकता था अब इस बाध्यता को भी समाप्त कर दिया गया है। हेरिटेज मदिरा निर्माण करने और उसका व्यवसाय करने का आशय रखने वाले स्वसहायता समूह के द्वारा जिले के कलेक्टर को एचएल क में आवेदन करने और इकाई स्थापना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट संलग्न करने की अनिवार्यता भी समाप्त कर दी गई है। इकाई की मूल क्षमता का पूर्ण उपयोग होंने पर क्षमता वृद्धि के लिए कलेक्टर को आवेदन करने की अनिवार्यता और दो हजार लीटर तक की वृद्धि की अनुमति अनिवार्यत: देने के प्रावधान को भी समाप्त कर दिया गया है।

लाइसेंस शुल्क घटाया
हेरिटेज मदिरा की फुटकर दुकान का संचालन करने के लिए लगने वाले एचल-2 लाइयेंस के लिए शुल्क पांच हजार रुपए सालाना के स्थान पर केवल एक हजार रुपए प्रति वर्ष लगेगा।

परिवहन के लिए अब एक परमिट
अभी तक हेरिटेज मदिरा उत्पादन इकाई से भंडारगृह और भंडारगृह से फुटकर दुकानों तक भेजने के लिए अलग-अलग परमिट लगते थे अब इनके स्थान पर एक ही प्रकार के परमिट से शराब का सभी स्थानों से परिवहन किया जा सकेगा।

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