WhatsApp की मदद से नहीं कटेगा ट्रैफिक चालान, जाने कैसे

नई दिल्ली

देश में ट्रैफिक नियम काफी सख्त हो गए हैं। ऐसे में ड्राइविंग लाइसेंस (DL), रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) और इंश्योरेंस कॉपी साथ न होने पर चालान कट जाता है। ट्रैफिक पुलिस आपकी एक नहीं सुनता है। ऐसे में कार और बाइक चालक को 1000 से 5000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। लेकिन अब अगर आपके पास DL, RC और इंश्योरेंस में से कोई भी दस्तावेज न हुआ, तब भी ट्रैफिक पुलिस आपका चालान नहीं काट पाएगी। इसके लिए बस आपके फोन में WhatsApp होना चाहिए।

WhatsApp से होगा सारा काम
बता दें कि अब WhatsApp से DigiLocker की सेवाओं को इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी गई है। ऐसे में कार और बाइक चालक वॉट्सऐप से MyGov Helpdesk चैटबॉट पर डिजिलॉकर सर्विस का लुत्फ उठा सकते हैं।

पहले DigiLocker में डॉक्यूमेंट करने होंगे अपलोड
हालांकि इसकी एक शर्त है कि WhatsApp के जरिए डिजीलॉकर सर्विस का इस्तेमाल उसी हालात में किया जा सकेगा, जब आपने पहले से डिजीलॉकर ऐप्स पर सारे दस्तावेज अपलोड किए होंगे। अगर आपने ऐसा नहीं किया है, तो पहले आपको डिजीलॉकर ऐप में DL, RC और इंश्योरेंस की कॉप की डाउलोड करना होगा। एक ऐसा करने के बाद आप कभी भी इन दस्तावेजों को ट्रैफिक पुलिस को दिखा सकते हैं। डिजलॉकर के सारे दस्तावेज सभी जगह मान्य होते हैं।

कैसे WhatsApp से डॉक्यूमेंट करें डाउनलोड?
इसके लिए आपको MyGov HelpDesk चैटबॉट नंबर 9013151515 को फोन में सेव कर लेना चाहिए।
फिर आपको WhatsApp ओपन करके New Chat ऑप्शन में जाना होगा।
इसके बाद यूजर्स को MyGov HelpDesk चैट में Hi लिखना होगा।
फिर चैट में आपको DigiLocker सर्विस को सेलेक्ट करना होगा।
फिर आपको DigiLocker अकाउंट की डिटेल देनी होगी।
इसके बाद आधार के 12 डिजिट वाले नबंर से DigiLocker अकाउंट को लिंक करके ऑथेंटिकेट करना होगा।
इसके बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से ओटीपी वेरिफाई करना होगा।
इसके बाद चैटबोट लिस्ट में Digilocker अकाउंट के साथ डॉक्यूमेंट लिंक हो जाएंगे।
फिर डाउनलोड, टाइप, सेंडऑप्शन दिखेगा, जहां से डॉक्यूमेंट डाउनलोड किया जा सकेगा।

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