अडानी ग्रुप को एयरपोर्ट डील पर GST देने की नहीं होगी जरूरत

नईदिल्ली

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) के अडानी समूह को जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का संचालन सौंपने के डील पर जीएसटी लागू नहीं है। अग्रिम निर्णय प्राधिकरण ने अपने एक फैसले में यह बात कही। AAI ने अग्रिम निर्णय प्राधिकरण (एएआर) की राजस्थान-पीठ से पूछा था कि क्या अडानी जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को व्यवसाय सौंपने पर जीएसटी लागू होगा।

क्या है मामला: AAI ने जानना चाहा था कि क्या इस डील के गोइंग कंसर्न माना जा सकता है। बता दें कि जब किसी पूरे व्यवसाय को स्थानांतरित किया जाता है और भविष्य में उसे स्वतंत्र रूप से चलाया जाता है, तो इस स्थानांतरण को गोइंग कंसर्न कहते हैं। इस पर जीएसटी नहीं लागू है। अग्रिम निर्णय प्राधिकरण एएआर ने 20 मार्च, 2023 के अपने फैसले में कहा कि AAI और अडानी जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बीच 16 जनवरी, 2021 को हुआ समझौता गोइंग कंसर्न है।

अडानी समूह ने अक्टूबर, 2021 में AAI से जयपुर एयरपोर्ट के संचालन, प्रबंधन और विकास का काम अपने हाथ में ले ली है। बीते दिनों ऐसी खबर आई थी कि अडानी समूह भविष्य में कई और एयरपोर्ट के लिए बोली लगाने की तैयारी कर रहा है।

अडानी एयरपोर्ट के सीईओ अरुण बंसल ने कहा था- हम आगे भी एयरपोर्ट के लिए काम करना चाहते हैं।  आने वाले दिनों में और एयरपोर्ट्स के लिए बोली लगाए जाएंगे। मौजूदा वक्त में अडानी के पास 6 बड़े एयरपोर्ट के संचालन की जिम्मेदारी है।

 

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