अब एक जिले में तीन साल पूरे होने पर होगा तबादला

 भोपाल

नवम्बर में होने वाले विधानसभा चुुनाव के पहले प्रदेश के उन डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों को स्थानांतरित किया जाएगा जिनका कार्यवाहक पदोन्नति के बाद पद भले ही बदल गया है लेकिन वे चार साल के अंतराल में एक ही जिले में तीन साल से पदस्थ हैं। ऐसे अफसरों की सेवा अवधि की गणना 31 जनवरी 2024 के आधार पर की जाएगी यानी जनवरी 2024 तक जिन अफसरों का तीन साल का कार्यकाल एक जिलों में पूरा होने वाला है, उन्हें चुनाव आयोग के फरमान के आधार पर हटाया जाएगा।

चुनाव आयोग ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के बाद अब राजस्थान, छग समेत एमपी में होने वाले चुनाव तैयारियों पर फोकस किया है। इसी के मुद्देनजर आयोग के निर्देश पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने अब राज्य सरकार से कर्मचारियों, अधिकारियों की पदस्थापना रिपोर्ट मांगना शुरू कर दिया है। राजस्व, जीएडी, गृह विभाग और पीएचक्यू के अफसरों को इस संबंध में दिए निर्देश में आयोग की ओर से कहा गया है कि 31 जनवरी 2024 को एक ही जिले में तीन साल की सेवा अवधि पूरी करने वाले राजस्व व पुलिस अफसरों की रिपोर्ट दी जाए।

होम व पीएचक्यू ने मांगी रिपोर्ट
सूत्र बताते हैं कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा दिए गए निर्देश के बाद गृह विभाग और पीएचक्यू ने भी सभी जिलों से ऐसे एसआई और निरीक्षकों की रिपोर्ट मांगी है जो पिछले 4 साल की अवधि में 3 साल से एक ही जिले में पदस्थ हैं। इंदौर और भोपाल के पुलिस आयुक्तों के साथ सभी जोनल अतिरिक्त पुलिस महानिदेशकों, पुलिस महानिरीक्षकों और सभी रेंज आईजी को दिए निर्देश में कहा गया है कि विधानसभा चुनाव 2023 को ध्यान में रखते हुए 31 जनवरी 2024 की स्थिति में 4 साल में 3 साल की अवधि वर्तमान पदस्थापना वाले जिले में पूरी करने वाले निरीक्षकों, कार्यवाहक निरीक्षकों की जानकारी भेजें।

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